👉प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत समस्त कर्मचारी, अधिकारी, एडवोकेट, मीडियाकर्मी, प्रबंधक, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग, परिवहन विभाग, रेल विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, विद्युत विभाग, PWD विभाग, बैंक, पुलिस, होमगार्ड, कलेक्ट्रेट विभाग के समस्त सरकारी/ संविदा/ आउटसोर्सिंग कर्मचारी अधिकारी SSCT की सदस्यता ले सकते हैं।
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